समुद्री एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 3 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.11.13
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
इन विनियमों में प्रयुक्त "समुद्री एक्सप्रेस माल" से आशय ऐसे माल से है जिसे समुद्री एक्सप्रेस व्यवसायी द्वारा संविदाकृत और सुपुर्द किया जाता है तथा जिसकी सीमा-शुल्क निकासी समुद्री एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र में की जाती है। निम्नलिखित माल समुद्री एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र में सीमा-शुल्क निकासी के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता: 1. सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आयात के लिए निषिद्ध वस्तुएं, नियंत्रित वस्तुएं, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वस्तुएं, आयातित ताजा कृषि, मत्स्य या पशुधन उत्पाद, जीवित पौधे, संरक्षित वन्य जीव-जंतु और पौधे तथा उनसे निर्मित उत्पाद। 2. प्रत्येक पैकेज या बोरी में सकल वजन 70 किलोग्राम से अधिक का माल। 3. खुले कंटेनर में लादा गया आयातित माल। आयात और निर्यात के सभी समुद्री एक्सप्रेस माल की एक्स-रे उपकरणों से जांच की जाएगी। हालांकि, यदि माल की प्रकृति एक्स-रे जांच के लिए उपयुक्त नहीं है और सीमा-शुल्क द्वारा अनुमोदित है, तो यह लागू नहीं होगा।