समुद्री एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 9 條|विशेष क्षेत्र की स्थापना और पंजीकरण|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.11.13
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
本條規定海運快遞業者向海關申請登記應檢具的文件:申請書(載明公司名稱、統一編號、所在地、負責人姓名、地址、身分證統一編號及電話號碼;負責人無身分證統一編號者應註明護照號碼或居留證統一證號),以及海運承攬運送業許可文件(含海空合一)及其影本。若業者本身未具備報關業資格,應指定配合之報關業者,並檢附其報關業務證照及其影本。這說明了合法集運業者的資格門檻,以及「業者本身」與「配合報關行」可能是兩個不同主體。
समुद्री एक्सप्रेस व्यवसायी पंजीकरण के लिए सीमा-शुल्क को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर आवेदन करेगा: 1. आवेदन पत्र: इसमें कंपनी का नाम, एकीकृत संख्या, स्थान, जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पता, राष्ट्रीय पहचान पत्र की एकीकृत संख्या और टेलीफोन नंबर दर्ज होंगे; यदि जिम्मेदार व्यक्ति के पास राष्ट्रीय पहचान पत्र की एकीकृत संख्या नहीं है, तो पासपोर्ट नंबर या निवास प्रमाणपत्र की एकीकृत संख्या दर्ज की जाएगी। 2. समुद्री अग्रेषण परिवहन व्यवसाय अनुमति दस्तावेज (समुद्र-वायु संयुक्त सहित) और उसकी प्रति। यदि पूर्ववर्ती उपधारा का व्यवसायी सीमा-शुल्क दलाली व्यवसाय की योग्यता नहीं रखता है, तो वह सहयोगी सीमा-शुल्क दलाल नामित करेगा और उसका सीमा-शुल्क दलाली व्यवसाय लाइसेंस तथा उसकी प्रति संलग्न करेगा।
依本條第一項,應檢具申請書(載明公司名稱、統一編號、所在地、負責人姓名、地址、身分證統一編號及電話號碼)與海運承攬運送業許可文件(含海空合一)及其影本。
依本條第二項,未具備報關業資格者,應指定配合之報關業者,並檢附其報關業務證照及其影本。