विदेशी तत्वों से संबंधित दीवानी मामलों में विधि-चयन अधिनियम|第 4 條|दीवानी|अधिनियम|लागू
第 一 章|院本部|v1.0
अंतिम संशोधन: 2010-05-26
इस अधिनियम के अनुसार जब किसी पक्षकार के अधिवास-स्थान की विधि लागू होनी हो और उस पक्षकार के अनेक अधिवास हों, तो उस अधिवास-स्थान की विधि लागू होगी जिससे उसका सर्वाधिक निकट संबंध हो। जब पक्षकार का अधिवास अज्ञात हो, तो उसके निवास-स्थान की विधि लागू होगी। जब पक्षकार के अनेक निवास हों, तो उस निवास-स्थान की विधि लागू होगी जिससे उसका सर्वाधिक निकट संबंध हो; यदि निवास अज्ञात हो, तो उसके वर्तमान स्थान की विधि लागू होगी।