औषधि मामले अधिनियम|第 1 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
औषधि मामलों का प्रबंधन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा; इस अधिनियम में प्रावधान न होने पर अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यदि नियंत्रित औषधि प्रबंधन विनियम में प्रावधान हो तो उस विनियम के प्रावधान प्राथमिकता से लागू होंगे। पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित औषधि मामलों में औषधि, औषधि व्यापारी, फार्मेसी और संबंधित विषय शामिल हैं।