औषधि मामले अधिनियम|第 2 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
इस अधिनियम में स्वास्थ्य प्राधिकरण का अर्थ है: केंद्र में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय; प्रत्यक्ष नियंत्रित नगर में प्रत्यक्ष नियंत्रित नगर सरकार; जिले (शहर) में जिला (शहर) सरकार।