औषधि मामले अधिनियम|第 3 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण औषधि प्रबंधन एजेंसी विशेष रूप से स्थापित कर सकता है; प्रत्यक्ष नियंत्रित नगर और जिला (शहर) स्वास्थ्य प्राधिकरण भी आवश्यकता होने पर स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।