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धारा 3

औषधि मामले अधिनियम|第 3 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण औषधि प्रबंधन एजेंसी विशेष रूप से स्थापित कर सकता है; प्रत्यक्ष नियंत्रित नगर और जिला (शहर) स्वास्थ्य प्राधिकरण भी आवश्यकता होने पर स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • अनुच्छेद 52(第 52 條)
  • धारा 22(第 22 條)
  • धारा 1(第 1 條)
  • धारा 2(第 2 條)
  • धारा 4(第 4 條)
  • धारा 5(第 5 條)
  • धारा 6(第 6 條)