सीमा शुल्क अधिनियम|第 52 條|अध्याय V: दंड प्रावधान|अधिनियम|लागू
第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
अधिनियमन तिथि: 1967-08-08|प्रख्यापन तिथि: 2024-01-03|अंतिम संशोधन: 2022-05-11
जो कोई भी निषिद्ध माल का आयात या निर्यात करता है, उसे अधिकतम सात वर्ष की कैद और माल के मूल्य के तीन गुना तक का जुर्माना लगाया जाएगा।