समुद्री एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 31-2 條|दंड|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.11.13
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
本條是海運快遞業者遭廢止登記後的再申請限制:經海關廢止登記者,自廢止之日起五年內不得以同一名義再行申請登記。所稱「同一名義」範圍,包含海運快遞業者所屬同一公司及其分公司之名稱,避免業者以分公司名義規避處分。本條適用對象為海運快遞業者,非個人進口人。
जिस समुद्री एक्सप्रेस सेवा संचालक का पंजीकरण सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा रद्द किया गया हो, वह रद्दीकरण की तिथि से पांच वर्ष के भीतर उसी नाम से फिर से पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता। पूर्ववर्ती उपधारा में निर्दिष्ट उसी नाम के दायरे में उस समुद्री एक्सप्रेस सेवा संचालक से संबंधित उसी कंपनी और उसकी शाखाओं के नाम शामिल हैं।
依本條第一項,海運快遞業者經海關廢止其登記者,自廢止之日起五年內不得以同一名義再行申請登記。
依本條第二項,所定同一名義範圍,包含海運快遞業者所屬同一公司及其分公司之名稱。