वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 2 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.08.06
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
वायु एक्सप्रेस माल (इसके बाद 'एक्सप्रेस माल') की सीमा-शुल्क निकासी, जब वह वायु एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र (इसके बाद 'एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र') या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र में की जाती है, इन विनियमों के अनुसार की जाएगी; जिन विषयों पर इन विनियमों में प्रावधान नहीं है, उन पर अन्य संबंधित विधि-विनियम लागू होंगे।