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वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 2

वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 2 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू

財政部 / 關務署|v113.08.06

प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23

सामग्री

वायु एक्सप्रेस माल (इसके बाद 'एक्सप्रेस माल') की सीमा-शुल्क निकासी, जब वह वायु एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र (इसके बाद 'एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र') या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र में की जाती है, इन विनियमों के अनुसार की जाएगी; जिन विषयों पर इन विनियमों में प्रावधान नहीं है, उन पर अन्य संबंधित विधि-विनियम लागू होंगे।

संबंधित कानूनी धाराएँ - वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम

  • समुद्री एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 31-2(第 31-2 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 6(第 6 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 1(第 1 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 3(第 3 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 3-1(第 3-1 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 3-2(第 3-2 條)
  • वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम - धारा 4(第 4 條)