वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 16 條|सीमा-शुल्क निकासी प्रक्रियाएं|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.08.06
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
本條允許快遞貨物在貨物進口前預先申報,海關並得於飛機抵達前透過通關網路,將應驗貨物訊息通知與該貨物有關之航空貨物轉運中心或快遞貨物專區之貨棧業者。預先申報與提前告知應驗訊息,是快遞貨物得以在抵達後迅速分流處理的制度基礎。
एक्सप्रेस माल के आयात से पहले पूर्व-घोषणा की जा सकती है, और सीमा-शुल्क प्राधिकरण विमान के आगमन से पहले सीमा-शुल्क निकासी नेटवर्क के माध्यम से निरीक्षण योग्य माल की सूचना उस माल से संबंधित वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र या एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र के माल गोदाम संचालक को दे सकता है।
依本條,快遞貨物得在貨物進口前預先申報。
依本條,海關得於飛機抵達前透過通關網路,將應驗貨物訊息通知與該貨物有關之航空貨物轉運中心或快遞貨物專區之貨棧業者。