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Act
In Force
धारा 1-1
📝 Content
इस अधिनियम के तहत मूल्य वर्धित व्यापार कर का अर्थ है अध्याय 4 की धारा 1 के अनुसार गणना किया गया कर; गैर-मूल्य वर्धित व्यापार कर का अर्थ है अध्याय 4 की धारा 2 के अनुसार गणना किया गया कर।