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अनुच्छेद 18

खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रबंधन अधिनियम|第 18 條|अध्याय 4: खाद्य स्वच्छता प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12

अंतिम संशोधन: 2019-06-12

सामग्री

खाद्य योजकों के नाम, विनिर्देश और उपयोग की सीमा, सीमा मानक केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पिछले अनुच्छेद के मानकों का निर्धारण अपेक्षित प्रभाव प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मात्रा तक सीमित होना चाहिए, और नागरिकों की आहार आदतों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए, साथ ही विनिर्देश मानकों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

संबंधित कानूनी धाराएँ - खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रबंधन अधिनियम

  • अनुच्छेद 16(第 16 條)
  • अनुच्छेद 47(第 47 條)
  • अनुच्छेद 15(第 15 條)
  • अनुच्छेद 15-1(第 15-1 條)
  • अनुच्छेद 17(第 17 條)
  • अनुच्छेद 18-1(第 18-1 條)