खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रबंधन अधिनियम|第 18-1 條|अध्याय 4: खाद्य स्वच्छता प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
अंतिम संशोधन: 2019-06-12
खाद्य व्यापारी जो खाद्य पदार्थों या खाद्य कच्चे माल के निर्माण में प्रसंस्करण सहायक का उपयोग करते हैं, उन्हें स्वच्छता सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करना चाहिए; ये मानक केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रसंस्करण सहायक का उपयोग मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए।