नागरिक संहिता|第 3 條|कानूनी मामले|अधिनियम|लागू
第 一 章|法務部|v1.0
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2021-01-20
कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि लिखित रूप का उपयोग आवश्यक हो, तो उसे स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने हाथ से लिखा जाना आवश्यक नहीं है, परंतु उस पर उसका स्वयं हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि हस्ताक्षर के स्थान पर मुहर का उपयोग किया गया हो, तो मुहर लगाने का प्रभाव हस्ताक्षर के समान होगा। यदि हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा-छाप, क्रॉस या अन्य चिह्न का उपयोग किया गया हो, तो दस्तावेज पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने पर उसका प्रभाव भी हस्ताक्षर के समान होगा।