वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 3 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.08.06
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
इन विनियमों में 'एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र' से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जिसका उपयोग, विशेष या साझा रूप से, आयात और निर्यात एक्सप्रेस माल के भंडारण तथा सीमा-शुल्क निकासी के संचालन हेतु किया जाता है; 'वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र' से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जिसका उपयोग विशेष रूप से आयात, निर्यात और पारगमन एक्सप्रेस माल के भंडारण तथा सीमा-शुल्क निकासी के संचालन हेतु किया जाता है। एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र वायु माल संग्रहण स्टेशन द्वारा निर्धारित विशेष क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा, और आयात-निर्यात माल गोदामों के सीमा-शुल्क प्रबंधन संबंधी विनियमों के अनुसार सीमा-शुल्क प्राधिकरण के पास माल गोदाम की स्थापना के लिए आवेदन किया जाएगा तथा सीमा-शुल्क प्रबंधन के अधीन रहेगा। एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र का क्षेत्रफल आयात क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, निरीक्षण क्षेत्र, मुक्ति-प्रतीक्षा क्षेत्र, घोषणा-अस्वीकार क्षेत्र और असामान्य माल क्षेत्र में विभाजन के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और इनमें स्पष्ट पृथक्करण तथा चिह्नांकन होना चाहिए; उसके निरीक्षण स्थल, आवागमन मार्ग, कंप्यूटर उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं तथा उपकरण सीमा-शुल्क निरीक्षण और सीमा-शुल्क निकासी की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे और सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होंगे।