वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 3-1 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.08.06
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन करने वाला संचालक निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर स्थानीय सीमा-शुल्क प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा: 1. आवेदन-पत्र: इसमें लाभकारी उद्यम का नाम, एकीकृत संख्या, पता, टेलीफोन नंबर, उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीय पहचान-पत्र एकीकृत संख्या, टेलीफोन नंबर और उसका निवास-पता अंकित होगा; यदि उत्तरदायी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय पहचान-पत्र एकीकृत संख्या नहीं है, तो पासपोर्ट नंबर या निवास प्रमाणपत्र की एकीकृत संख्या अंकित की जाएगी। 2. परिवहन और संचार मंत्रालय द्वारा वायु माल संग्रहण स्टेशन की स्थापना की तैयारी या परिवर्तन की अनुमति स्वीकृत करने का प्रमाण दस्तावेज। 3. भूमि और भवनों के उपयोग-अधिकार का प्रमाण दस्तावेज। 4. स्थल तल-योजना: पूर्ववर्ती धारा की उपधारा 3 में उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति और क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से चिह्नित किए जाएंगे। 5. परिचालन योजना-पत्र: इसमें विशेष क्षेत्र का स्थान, विस्तार क्षमता, भवन संरचना, अनुमानित माल मात्रा, संचालन योजना और दल, परिचालन वित्तीय योजना, परिचालन सुविधाओं की स्थापना की समय-सारिणी और परिचालन योजना से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल होंगे। 6. सीमा-शुल्क निकासी उपकरण स्थापना-पत्र: इसमें एक्स-रे निरीक्षण यंत्र, गोदाम में प्रवेश और निकास के बारकोड स्कैनिंग उपकरण, गोदाम-प्रवेश असामान्य सूचना चेतावनी प्रणाली, निगरानी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली, एक्स-रे छवि और माल नाम का समकालिक प्रदर्शन तंत्र तथा अन्य सीमा-शुल्क निकासी उपकरण शामिल होंगे। 7. कंप्यूटर कनेक्शन और उपकरण योजना-पत्र: इसमें सीमा-शुल्क प्रबंधन कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना प्रणाली, कंप्यूटर बैकअप उपाय और अन्य संबंधित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपकरण शामिल होंगे। 8. सीमा-शुल्क निरीक्षण और सीमा-शुल्क निकासी के संचालन में सहयोग के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों का योजना-पत्र। यदि एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र का संचालक अपनी मूल योजना, सुविधाओं या उपकरणों में परिवर्तन करता है, तो वह भी पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार परिवर्तित विषयों से संबंधित दस्तावेज तैयार कर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत करेगा। सीमा-शुल्क प्राधिकरण पूर्ववर्ती दो उपधाराओं के स्थापना या परिवर्तन संबंधी आवेदन पर कार्यवाही करते समय समीक्षा समूह गठित कर समीक्षा करेगा, और आवश्यकता होने पर अन्य एजेंसियों को समीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है; समीक्षा दस्तावेज पूर्ण होने के अगले दिन से तीस दिन के भीतर समीक्षा कार्य पूरा किया जाएगा, और विशेष कारण होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है, परंतु विस्तार तीस दिन से अधिक नहीं होगा। इन विनियमों के 8 अगस्त 2024 को संशोधित रूप में प्रभावी होने से पहले स्थापित या स्थापना के लिए आवेदनाधीन एक्सप्रेस माल विशेष क्षेत्र या वायु माल ट्रांसशिपमेंट केंद्र के संचालक, विशेष क्षेत्र या केंद्र की मूल योजना, सुविधाओं या उपकरणों में परिवर्तन करते समय उपधारा 2 के अनुसार कार्यवाही करेंगे।