वायु एक्सप्रेस माल सीमा-शुल्क निकासी विनियम|第 3-2 條|सामान्य प्रावधान|विनियम|लागू
財政部 / 關務署|v113.08.06
प्रभावी तिथि: 2026-03-01|अंतिम संशोधन: 2026-02-23
पूर्ववर्ती धारा के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा में अनुमोदित संचालक, सूचना की तामील के अगले दिन से छह माह के भीतर पूर्ववर्ती धारा की उपधारा 1 के दस्तावेजों में उल्लिखित सुविधाओं और उपकरणों की स्थापना पूर्ण करेगा, और स्थल निरीक्षण के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकरण को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा; समीक्षा समूह द्वारा स्थल निरीक्षण में अनुमोदन के बाद, सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण स्वीकृत किए जाने पर ही संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। यदि पूर्ववर्ती उपधारा का संचालक निर्धारित अवधि के भीतर स्थापना पूर्ण नहीं कर पाता है, तो वह अवधि समाप्त होने से पहले कारण स्पष्ट करते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकरण को लिखित रूप में विस्तार के लिए आवेदन करेगा; विस्तार अवधि तीन माह तक सीमित होगी। यदि अवधि समाप्त होने तक विस्तार नहीं लिया गया या विस्तारित अवधि के भीतर स्थापना पूर्ण कर स्थल निरीक्षण के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकरण को लिखित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो सीमा-शुल्क प्राधिकरण पूर्ववर्ती धारा के अनुसार समीक्षा में दिए गए अनुमोदन को रद्द कर सकता है।