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धारा 3-1

मूल्य वर्धित और गैर-मूल्य वर्धित व्यापार कर अधिनियम|第 3-1 條|賦稅|अधिनियम|लागू

第 一 章|財政部 / 賦稅署|v114.05.28

अंतिम संशोधन: 2025-05-28

सामग्री

इस अधिनियम में, आयात का अर्थ है विदेश से माल को चीन गणराज्य के क्षेत्र में लाना, या बंधुआ क्षेत्र के माध्यम से या बंधुआ क्षेत्र से चीन गणराज्य के क्षेत्र में कर योग्य क्षेत्र में लाना।

संबंधित कानूनी धाराएँ - मूल्य वर्धित और गैर-मूल्य वर्धित व्यापार कर अधिनियम

  • धारा 4-2(第 4-2 條)
  • अनुच्छेद 3(第 3 條)
  • धारा 1(第 1 條)
  • धारा 1-1(第 1-1 條)
  • धारा 2(第 2 條)
  • धारा 2-1(第 2-1 條)
  • धारा 3(第 3 條)