खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रबंधन अधिनियम|第 15 條|अध्याय 4: खाद्य स्वच्छता प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
अंतिम संशोधन: 2019-06-12
खाद्य या खाद्य योज्य जो निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में आता है, उसका निर्माण, प्रसंस्करण, खाना पकाना, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण, बिक्री, आयात, निर्यात, उपहार या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा: 1. खराब या सड़ा हुआ। 2. अपरिपक्व जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 3. विषाक्त या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। 4. कीटनाशक अवशेष, भारी धातु, या अन्य प्रदूषक सुरक्षित सहनशीलता मानक से अधिक है। 5. मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिलाया या जोड़ा गया है।