खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रबंधन अधिनियम|第 15-1 條|अध्याय 4: खाद्य स्वच्छता प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
अंतिम संशोधन: 2019-06-12
केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले कच्चे माल के निर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी की विधि या शर्तों, खाद्य भागों, उपयोग की मात्रा, बनाए जा सकने वाले उत्पाद के प्रकार या अन्य मामलों को प्रतिबंधित कर सकता है। पिछले अनुच्छेद के अनुसार प्रतिबंधित किए जाने वाले कच्चे माल की सूची और उनके प्रतिबंध केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किए जाते हैं।