अपतटीय द्वीप विकास अधिनियम|第 4 條|सामान्य|अधिनियम|लागू
國家發展委員會|v1.0
अंतिम संशोधन: 2024-08-07
इस अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी: केंद्रीय स्तर पर कार्यकारी युआन; विशेष नगरपालिका में विशेष नगरपालिका सरकार; और काउंटी या शहर में काउंटी या शहर सरकार होगी। अपतटीय द्वीपों के निर्माण की समीक्षा, पर्यवेक्षण, समन्वय और मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी अपतटीय द्वीप निर्माण मार्गदर्शन समिति स्थापित कर सकता है, जिसे कार्यकारी युआन के अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा। पूर्ववर्ती उपधारा की मार्गदर्शन समिति के मुख्य कर्तव्य अपतटीय द्वीपों के समेकित निर्माण कार्यान्वयन कार्यक्रमों की समीक्षा और अपतटीय द्वीपों की महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं के प्रवर्तन से संबंधित मामलों का समन्वय हैं; उसकी स्थापना संबंधी मुख्य बिंदु कार्यकारी युआन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।