औषधि मामले अधिनियम|第 40 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
चिकित्सा उपकरण का निर्माण या आयात करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन करना और शुल्क का भुगतान करना होगा, अनुमोदन प्राप्त करने और चिकित्सा उपकरण परमिट जारी होने के बाद ही निर्माण या आयात किया जा सकता है। पूर्व पैराग्राफ के आयातित चिकित्सा उपकरण को चिकित्सा उपकरण परमिट धारक या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा आयात किया जाना चाहिए। चिकित्सा उपकरण निरीक्षण पंजीकरण, परमिट परिवर्तन, हस्तांतरण, नवीकरण पंजीकरण, पुनर्जारी और अनुपूरक जारी करने के लिए आवेदन, आवेदन शर्तें, समीक्षा प्रक्रिया, अनुमोदन मानक और अन्य पालनीय मामले केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।