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धारा 40-2

औषधि मामले अधिनियम|第 40-2 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दवा परमिट जारी करते समय, आवेदक द्वारा संलग्न प्रकट किए गए पेटेंट नंबर या आवेदन संख्या को सार्वजनिक करना होगा। नए घटक नई दवा परमिट जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर, अन्य दवा व्यापारी परमिट धारक की सहमति के बिना उसके आवेदन डेटा का हवाला देकर निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। पूर्व पैराग्राफ की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से, अन्य दवा व्यापारी इस कानून और संबंधित नियमों के अनुसार निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि नियमों के अनुरूप है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पूर्व पैराग्राफ के नए घटक नई दवा परमिट जारी होने से 5 वर्ष पूरे होने के अगले दिन से दवा परमिट जारी कर सकता है। नए घटक नई दवा को विदेश में विपणन अनुमति प्राप्त होने के 3 वर्ष के भीतर, केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर ही पैराग्राफ 2 का प्रावधान लागू किया जा सकता है।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • धारा 27-2(第 27-2 條)
  • धारा 45(第 45 條)
  • धारा 39(第 39 條)
  • धारा 40(第 40 條)
  • धारा 40-1(第 40-1 條)
  • धारा 40-3(第 40-3 條)
  • धारा 41(第 41 條)