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धारा 71

औषधि मामले अधिनियम|第 71 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

स्वास्थ्य प्राधिकरण औषध निर्माताओं और विक्रेताओं के परिसर और संबंधित व्यवसाय की जांच के लिए कर्मियों को नियुक्त कर सकता है, और औषधियों के नमूने लेने के लिए रसीद जारी कर सकता है, और व्यवसायी बिना उचित कारण के इनकार नहीं कर सकते। हालांकि, नमूना संग्रह की मात्रा केवल परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा तक सीमित है। औषध निर्माताओं की जांच आवश्यकता पड़ने पर संबंधित औद्योगिक प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से की जा सकती है। इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट निरीक्षण कार्यान्वयन विधि केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय औद्योगिक प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित की जाती है।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • धारा 48-15(第 48-15 條)
  • धारा 76(第 76 條)
  • धारा 71-1(第 71-1 條)
  • धारा 72(第 72 條)
  • धारा 73(第 73 條)
  • धारा 74(第 74 條)
  • धारा 75(第 75 條)