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धारा 74

औषधि मामले अधिनियम|第 74 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान सिद्धांत के आधार पर निर्मित सीरम, एंटीटॉक्सिन, वैक्सीन, टॉक्सॉइड और बैक्टीरियल सस्पेंशन आदि को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रत्येक बैच उत्पाद के आयात या निर्माण के बाद कर्मियों को नमूने लेने के लिए नियुक्त न करे, निरीक्षण पास न करे, और निरीक्षण मुहर न लगाए। निरीक्षण और सीलिंग कार्य विनियम केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पूर्ववर्ती पैराग्राफ के जैविक उत्पादों के कच्चे माल का आयात जैविक उत्पाद निर्माताओं तक सीमित है।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • धारा 48-15(第 48-15 條)
  • धारा 76(第 76 條)
  • धारा 71(第 71 條)
  • धारा 71-1(第 71-1 條)
  • धारा 72(第 72 條)
  • धारा 73(第 73 條)
  • धारा 75(第 75 條)