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धारा 75

औषधि मामले अधिनियम|第 75 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

औषधि के लेबल, पत्रक या पैकेजिंग पर निम्नलिखित स्वीकृत मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए: 1. निर्माता का नाम और पता। 2. उत्पाद का नाम और लाइसेंस नंबर। 3. बैच नंबर। 4. निर्माण तिथि और वैधता अवधि या भंडारण अवधि। 5. मुख्य घटक सामग्री, खुराक और उपयोग विधि। 6. मुख्य प्रभावकारिता, प्रदर्शन या संकेत। 7. दुष्प्रभाव, contraindications और अन्य सावधानियां। 8. अन्य मामले जो विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। पूर्ववर्ती पैराग्राफ की धारा 4 लागू नहीं होती यदि केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सूचीकरण छूट की घोषणा करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा घोषित औषधियों के लिए, उनके लेबल, पत्रक या पैकेजिंग को पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के अनुसार सूचीकरण के अलावा ब्रेल या अन्य सहायक उपाय प्रदान करने होंगे ताकि सूचना पठनीयता प्रदान की जा सके; सूचीबद्ध मामले, सूचीकरण विधि और अन्य अनुपालन मामले केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • धारा 48-15(第 48-15 條)
  • धारा 76(第 76 條)
  • धारा 71(第 71 條)
  • धारा 71-1(第 71-1 條)
  • धारा 72(第 72 條)
  • धारा 73(第 73 條)
  • धारा 74(第 74 條)