औषधि मामले अधिनियम|第 39 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
दवाओं का निर्माण या आयात करने के लिए, उनके घटक, कच्चे माल का स्रोत, विशिष्टता, प्रदर्शन, निर्माण विधि का सार, निरीक्षण विशिष्टता और विधि तथा संबंधित सामग्री या प्रमाणपत्र, मूल और चीनी लेबल, मूल और चीनी पैकेज इंसर्ट और नमूने जमा करने होंगे, तथा शुल्क का भुगतान करके केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, अनुमोदन प्राप्त करने और दवा परमिट जारी होने के बाद ही निर्माण या आयात किया जा सकता है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को दवा परीक्षण उत्पादन के लिए आवेदन करते हैं और कच्चे माल के आयात की मंजूरी प्राप्त करते हैं, उन पर पूर्व पैराग्राफ का प्रावधान लागू नहीं होता; इसकी आवेदन शर्तें और देय शुल्क केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पैराग्राफ 1 की आयातित दवाओं को दवा परमिट धारक और उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा आयात किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 1 के दवा निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन, अनुच्छेद 46 के प्रावधानों के अनुसार दवा परमिट परिवर्तन और हस्तांतरण पंजीकरण, तथा अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के अनुसार दवा परमिट नवीकरण पंजीकरण, पुनर्जारी और अनुपूरक जारी करने के लिए, आवेदन शर्तें, समीक्षा प्रक्रिया, अनुमोदन मानक और अन्य पालनीय मामले केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दवा निरीक्षण पंजीकरण समीक्षा मानदंडों में निर्धारित किए जाते हैं।