औषधि मामले अधिनियम|第 40-1 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सार्वजनिक हित को बनाए रखने के उद्देश्य से, आवश्यकता पड़ने पर दवा व्यापारियों द्वारा दवाओं के निर्माण या आयात के लिए आवेदन करते समय संलग्न दवा घटकों, पैकेज इंसर्ट आदि संबंधित सामग्री जो प्राधिकरण के पास है और संरक्षित है, को सार्वजनिक कर सकता है। किंतु दवा व्यापारियों द्वारा नई दवा निरीक्षण पंजीकरण के लिए आवेदन में व्यापारिक रहस्य से संबंधित सामग्री को गोपनीय रखा जाना चाहिए। पूर्व पैराग्राफ में सार्वजनिक किए जा सकने वाले मामलों की सीमा और विधि के बारे में, वह विधि केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है।