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धारा 71-1

औषधि मामले अधिनियम|第 71-1 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04

सामग्री

आयातित औषधियों के सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण घोषणा कर सकता है कि आयात के समय नमूना जांच और निरीक्षण आवश्यक है, और केवल निरीक्षण पास करने के बाद ही आयात किया जा सकता है। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट आयातित औषधियों की नमूना जांच और निरीक्षण विधि, तरीका, मद, दायरा, शुल्क संग्रह और अन्य अनुपालन मामलों के लिए विनियम केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

संबंधित कानूनी धाराएँ - औषधि मामले अधिनियम

  • धारा 48-15(第 48-15 條)
  • धारा 76(第 76 條)
  • धारा 71(第 71 條)
  • धारा 72(第 72 條)
  • धारा 73(第 73 條)
  • धारा 74(第 74 條)
  • धारा 75(第 75 條)