औषधि मामले अधिनियम|第 76 條|खाद्य एवं औषधि प्रबंधन|अधिनियम|लागू
第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
प्रभावी तिथि: 9999-12-31|अंतिम संशोधन: 2026-03-04
本條規定藥物發現重大危害時的處置:經許可製造、輸入之藥物,經發現有重大危害時,中央衛生主管機關除應隨時公告禁止其製造、輸入外,並廢止其藥物許可證;其已製造或輸入者,應限期禁止其輸出、調劑、販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列,必要時並得沒入銷燬之。已取得輸入許可並不代表該許可不會因後續發現的重大危害而被廢止。
जब विनिर्माण, आयात के लिए अधिकृत औषधि में गंभीर खतरा पाया जाता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को किसी भी समय उसके विनिर्माण, आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा करनी चाहिए और उस औषधि परमिट को रद्द करना चाहिए; जो पहले से निर्मित या आयातित हैं, उनके लिए समय सीमा निर्धारित करके उनके निर्यात, तैयारी, बिक्री, आपूर्ति, परिवहन, भंडारण, दलाली, हस्तांतरण या बिक्री के उद्देश्य से प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर जब्त करके नष्ट किया जा सकता है।
經許可製造、輸入之藥物,經發現有重大危害時,中央衛生主管機關除應隨時公告禁止其製造、輸入外,並廢止其藥物許可證;其已製造或輸入者,應限期禁止其輸出、調劑、販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列,必要時並得沒入銷燬之。
依本條,中央衛生主管機關除應隨時公告禁止其製造、輸入外,並廢止其藥物許可證。
依本條後段,其已製造或輸入者,應限期禁止其輸出、調劑、販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列,必要時並得沒入銷燬之。